12:23 IST
आधार-पैन लिंकिंग के अंतिम तिथि 30 जून तक आधार से लिंक न करने वाले करदाताओं के पैन (स्थायी खाता संख्या) निष्क्रिय हो गए हैं। हालांकि, यह लिंकिंग एनआरआई (गैर-आवासीय भारतीय) के लिए अनिवार्य नहीं थी, लेकिन कई एनआरआई ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है कि उनके पैन निष्क्रिय हो गए हैं।
एनआरआई की समस्या:
10 जुलाई को एक एनआरआई ने शिकायत की कि आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के बाद, जब उन्होंने रिफंड की स्थिति जांची, तो उन्हें संदेश मिला: “पैन निष्क्रिय है, कृपया अपने पैन को आधार से लिंक करें और धारा 234एच के तहत शुल्क का भुगतान करें।”
आई-टी विभाग का जवाब:
आयकर विभाग ने जवाब दिया, “कृपया हमें अपनी या करदाता की जानकारी के साथ पैन की रंगीन स्कैन की गई प्रति और अनिवासी स्थिति के समर्थन में दस्तावेज (पासपोर्ट जिसमें भारत के बाहर निवास की अवधि हो) ईमेल करें। हमारी टीम इस पर काम करेगी।”
अगर एनआरआई का पैन निष्क्रिय हो गया हो, तो क्या करें?
आयकर विभाग के अनुसार:
- जिन्होंने अपनी एनआरआई स्थिति विभाग को सूचित की थी, उन्हें आधार से पैन लिंक करने की आवश्यकता नहीं है।
- जो लोग अभी तक अपनी एनआरआई स्थिति अपडेट नहीं करवा पाए हैं, उन्हें अपने पासपोर्ट और पैन की प्रतियों के साथ ऑनलाइन संबंधित आयकर अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।
- पैन को आधार से जोड़ने के लिए ₹1,000 का शुल्क जमा करना होगा।
महत्वपूर्ण जानकारी:
एनआरआई को पैन लिंकिंग से छूट थी, लेकिन यदि उनका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो इसे दोबारा सक्रिय करने के लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है।
दस्तावेजों की पुनः जांच के बाद, पैन को 30 दिनों के भीतर सक्रिय किया जा सकता है।
आधार-पैन लिंकिंग और रिफंड के लिए आवश्यक दस्तावेज:
आधार लिंकिंग के लिए फॉर्म 6ए भरें।
पासपोर्ट और पैन की स्व-अधिप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।
एनआरआई स्थिति के समर्थन में पासपोर्ट में विदेश निवास अवधि की जानकारी होनी चाहिए।
यह कदम एनआरआई को उनकी कर संबंधित समस्याओं को सुलझाने और उन्हें रिफंड प्राप्त करने में मदद करेगा।



